Pan card New Rule : पैन कार्ड वाले को लेकर आज नया नियम लागू सभी लोग जरूरी खबर!

पैन कार्ड वाले को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अगर आपको भी पैन कार्ड बना हुआ है यह नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो पैन कार्ड पर सरकार के द्वारा कुछ नया नियम को लागू किया गया जिसके बाद लोगों को परेशानी बढ़ सकती है मुसिब बता सकता है आईए जानते हैं पूरी खबर को इसे कैसे निकालना होगा पूरी खबर आपको नीचे विस्तार से बताई गई है ।

पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख

अगर आप लोग भी पैन कार्ड नया बनवाने के लिए सोच रहे हैं या पहले से पैन कार्ड बना हुआ है तो आपका आधार से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है उसके साथ आधार कार्ड लिंक ना होने से आपके बैंक अकाउंट में परेशानी के साथ-साथ आईटीआई फाइल करने में आपकी समस्या होगी टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखा गया है अगर 31 जुलाई से पहले तक अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो टैक्स भरने में आपकी परेशानी होगी और सरकार के द्वारा आपके ऊपर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है जिसके बाद आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है कैसे बचाना है पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है ।

कई ऐसे खाताधारक है या कई ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड बनवाने के बाद अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं उन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा बाद अपडेट दिया गया है कहा गया है कि हर हाल में लिंक करवाना होगा जारी डेट लाइन से पहले हर हाल में करवा लेना होगा वरना जुर्माना भी भरना पड़ सकता है इसके लिए निर्धारित तिथि 31 दिसंबर तक रखा गया है 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में लोगों को लिंक करवा लेना होगा जिन लोगों पर ईयर फाइल नहीं करना है जिन लोगों को इत्र टैक्स भरने के लिए फाइल करना होगा उनको जरूरी तिथि से पहले ही कर लेना होगा ।

पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम

आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।

पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.

Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.

आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.

यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.

जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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