पैन कार्ड वाले को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है अगर आपको भी पैन कार्ड बना हुआ है या नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो सरकार के द्वारा आए दिन कई प्रकार के पैन कार्ड पर नया नियम लागू किया जाता है जो लोगों को मालूम नहीं होता है जिसके बाद उनके साथ काफी परेशानी होती है जैसे बैंक खाता बंद हो जाना उनके साथ फर्जी बड़ा होना ऐसे में तेरा नियम आपको जानना जरूरी है।
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
अगर आपको ही पैन कार्ड बना हुआ है तो सरकार के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कुछ निर्धारित तिथि जारी किया गया है इसलिए अंतर्गत हर हाल में आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना होगा जो लोगों टैक्स भरते हैं या बैंक में खाता खुला हुआ है उन लोगों को हर हाल में आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है या जो लोग नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों को या मालूम नहीं होता है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है ऐसे में उन लोगों को बाद में पछतावा होता है क्या जो लोग आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं उनको 31 जुलाई तक अंतिम तिथि रखा गया है उससे पहले ही आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर लेना होगा ।
कई ऐसे खाताधारक है या कई ऐसे लोग हैं जो पैन कार्ड बनवाने के बाद अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं उन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा बाद अपडेट दिया गया है कहा गया है कि हर हाल में लिंक करवाना होगा जारी डेट लाइन से पहले हर हाल में करवा लेना होगा वरना जुर्माना भी भरना पड़ सकता है इसके लिए निर्धारित तिथि 31 दिसंबर तक रखा गया है 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में लोगों को लिंक करवा लेना होगा जिन लोगों पर ईयर फाइल नहीं करना है जिन लोगों को इत्र टैक्स भरने के लिए फाइल करना होगा उनको जरूरी तिथि से पहले ही कर लेना होगा ।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड लिंक नहीं होने के चक्कर में आपका पैन कार्ड डिजाइन हो जाएगा जिससे अगर आप लोग नीचे काम नहीं कर पाएंगे जैसे आईटीआर फाइल करना हो इनकम टैक्स या बैंक अकाउंट में अपना नहीं ओपन करवा पाएंगे इसलिए आपको हर हाल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा ।
पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.